नरोत्तम मिश्रा का बयान हाईकोर्ट की अवमानना: अजय सिंह

नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा यह दावा कि राष्ट्रपति चुनाव में वे वोट देंगे बयान को हाइकोर्ट की अवमानना बताया है। सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बैंच में सुनवाई होना है इसके पूर्व मंत्री मिश्रा का बयान चुनाव आयोग के बाद हाईकोर्ट की अवमानना है। सिंह ने कहा कि मंत्री मिश्रा को मालूम हो कि उत्तरप्रदेश में विधायक उर्मिलेश यादव और महाराष्ट्र के विधायक अशोक चव्हाण के मामले भी उनके जैसे थे जिस पर चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने सही ठहराया था।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री मिश्रा को अपने पद और कद का इतना अहंकार हो गया है और वे कानून से भी ऊपर अपने को मानने लगे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्णय को तो गलत ठहराया ही और वे हाईकोर्ट के निर्णय देने के पहले ही अपना निर्णय दे रहे हैं जो सीधे-सीधे अवमानना है।
सिंह ने कहा कि उनके इसी अहंकार के चलते उन्होंने चुनाव आचार संहिता को धता बताते हुए मनमाने तरीके से काम किया। सिंह ने कहा कि मिश्रा यह भूल गए कि देश में ऐसी संवैधानिक संस्थाएं भी हैं और लोग मौजूद हैं जिन पर उनके कद और पद का कोई प्रभाव नहीं होता इसलिए देश में लोकतंत्र जिंदा है।

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