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नगरीय निकाय मतगणना के दौरान मोबाइल का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मतगणना के दौरान मोबाइल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतगणना भवन या परिसर में कोई व्यक्ति मोबाइल नही ले जा सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। अतः मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पत्रकारगण भी शामिल हैं। निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें।
श्री सिंह ने कहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच की जाए। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश न दिया जाए। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से सम्पर्क के लिए मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किये जाने की व्यवस्था पूर्व ही की जाती रही है।




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