मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में सही काम के लिए आम नागरिक किस तरह परेशान होता है, यह इंदौर में देखने को मिला है। एक व्यक्ति ने नौ महीने पहले दो करोड़ की गाड़ी ली और आरटीओ में सभी कागजात जमा किए मगर आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने से दो करोड़ की गाड़ी खड़ी है। पढ़िये किस व्यक्ति के साथ यह हुआ और रजिस्ट्रेशन नहीं होने से वे किस तरह बैंक के नोटिस से परेशान हैं।
मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर के उज्जवल वाडेकर हैं जिन्होंने जुलाई 2022 में रेंज रोवर डिफेंडर फोर व्हीलर खरीदी थी। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 25 जुलाई 2022 को सभी औपचारिक दस्तावेजों के साथ आरटीओ में फाइल भी सबमिट करा दी थी। 25 जुलाई 2022 से लेकर आज तक उनके पास आरटीओ कार्यालय से कोई पत्र व्यवहार या फोन कॉल नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन कब तक मिलेगा या उनकी फाइल कहां तक पहुंची है।
बैंक से भी नोटिस मिले उज्जवल वाडेकर ने इस गाड़ी को एक्सिस बैंक से फायनेंस कराया था और बैंक ने गाड़ी खरीदने के लिए राशि भी दे दी थी। मगर बैंक को अभी तक रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज नहीं मिलने से लोन पर संकट आ गया है। बैंक द्वारा अब उज्जवल को रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के लिए बार-बार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं और लोन को रिजेक्ट करने की चेतावनी भी दी जा रही है।
हाईकोर्ट पहुंचे उज्जवल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से उज्जवल ने पहले आरटीओ को अपने वकील निलय वर्मा के माध्यम से नोटिस भेजा लेकिन जब उसका भी कोई जवाब नहीं आया तो अधिवक्ता निलय वर्मा व योगेश जायसवाल ने हाईकोर्ट में केस लगाया। इसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रणय वर्मा ने आरटीओ को 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा दी है। कोर्ट ने कानूनी नोटिस को आधार बताते हुए अपने आदेश में कहा कि क्योंकि 22 दिसंबर 2022 को आरटीओ को कानूनी नोटिस भी दिया जा चुका है।
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