-
दुनिया
-
बागेश्वर सरकार की ज़िंदगी पर शोध करने पहुची न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालय की टीम
-
Rahul Gandhi ने सीजफायर को BJP-RSS की सरेंडर की परंपरा बताया, कहा Modi करते हैं Trump की जी हुजूरी
-
ऑपरेशन सिंदूर ने बताया आतंकवादियों का छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, गोली चलाई जाएगी तो गोले चलाकर देंगे जवाब
-
मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर कामलीला, नेताजी की महिला शिक्षक मित्र संग आशिकी का वीडियो वायरल
-
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा आंबेडकर संविधान जलाना चाहते थे, मनुस्मृति को तो गंगाधर सहस्त्रबुद्धे ने जलाया
-
दो करोड़ की गाड़ी लेकर भी चला नहीं पा रहे ‘उज्जवल’, RTO में नौ महीने बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ

मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में सही काम के लिए आम नागरिक किस तरह परेशान होता है, यह इंदौर में देखने को मिला है। एक व्यक्ति ने नौ महीने पहले दो करोड़ की गाड़ी ली और आरटीओ में सभी कागजात जमा किए मगर आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने से दो करोड़ की गाड़ी खड़ी है। पढ़िये किस व्यक्ति के साथ यह हुआ और रजिस्ट्रेशन नहीं होने से वे किस तरह बैंक के नोटिस से परेशान हैं।
मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर के उज्जवल वाडेकर हैं जिन्होंने जुलाई 2022 में रेंज रोवर डिफेंडर फोर व्हीलर खरीदी थी। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 25 जुलाई 2022 को सभी औपचारिक दस्तावेजों के साथ आरटीओ में फाइल भी सबमिट करा दी थी। 25 जुलाई 2022 से लेकर आज तक उनके पास आरटीओ कार्यालय से कोई पत्र व्यवहार या फोन कॉल नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन कब तक मिलेगा या उनकी फाइल कहां तक पहुंची है।

बैंक से भी नोटिस मिले
उज्जवल वाडेकर ने इस गाड़ी को एक्सिस बैंक से फायनेंस कराया था और बैंक ने गाड़ी खरीदने के लिए राशि भी दे दी थी। मगर बैंक को अभी तक रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज नहीं मिलने से लोन पर संकट आ गया है। बैंक द्वारा अब उज्जवल को रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के लिए बार-बार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं और लोन को रिजेक्ट करने की चेतावनी भी दी जा रही है।

हाईकोर्ट पहुंचे उज्जवल
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से उज्जवल ने पहले आरटीओ को अपने वकील निलय वर्मा के माध्यम से नोटिस भेजा लेकिन जब उसका भी कोई जवाब नहीं आया तो अधिवक्ता निलय वर्मा व योगेश जायसवाल ने हाईकोर्ट में केस लगाया। इसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रणय वर्मा ने आरटीओ को 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा दी है। कोर्ट ने कानूनी नोटिस को आधार बताते हुए अपने आदेश में कहा कि क्योंकि 22 दिसंबर 2022 को आरटीओ को कानूनी नोटिस भी दिया जा चुका है।


Posted in: bhopal news, Uncategorized, देश, मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, व्यापार
Tags: bhopal breaking news, bhopal hindi news, bhopal khabar, bhopal khabar samachar, bhopal latest news, bhopal madhya pradesh, bhopal madhya pradesh india, bhopal madhyya pradesh india, bhopal mp, bhopal mp india, bhopal nagar nigam, bhopal news, Bhopal news headlines, bhopal news hindi, bhopal news in hindi, bhopal news online, bhopal samachar, bhopal today, bhopalnews, breaking news, hindi breaking news, khabar bhopal samachar, khabar bhopal sanachar, latest news in hindi bhopal, MP Breaking news, MP DGP, MP government, mp india, mp news, MP News Today, MP NewsMP Breaking news, mpnews, news bhopal, news in bhopal
Leave a Reply