दुष्‍कर्म करने वालों को बधिया करने का सुझाव दिया है।

मद्रास उच्‍च न्‍यायालय ने बच्‍चों के साथ दुष्‍कर्म करने वालों को बधिया करने का सुझाव दिया है। न्‍यायालय का कहना है कि वर्तमान कानून ऐसे अपराधियों से असरदार ढंग से नहीं निपट पा रहा है। न्‍यायमूर्ति एन0 किरूबकरन ने अपने आदेश में कहा कि  हाल में देश में बच्‍चों के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म की घटनाओं की सूचना मिलने पर न्‍यायपालिका हाथ बांधे चुपचाप बैठी नहीं रह सकती।

न्‍यायालय ने निचली अदालत में कार्रवाई रोकने के लिए ब्रिटेन के नागरिक की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया। इस नागरिक पर बाल यौन शोषण के आरोप में कार्रवाई चल रही है।

उच्‍चन्‍यायालय की पीठ ने केन्‍द्र सरकार को सुझाव दिया है कि हाई स्‍कूल के विद्यार्थियों को यौन शिक्षा अनिर्वाय रूप से दी जानी चाहिए।

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