दिल्‍ली में डीजल चालित नए वाहनों के पंजीकरण पर रोक

राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण एन जी टी ने प्रदूषण रोकने के एक महत्‍वपूर्ण उपाय के रूप में आदेश दिया है कि दिल्‍ली में अब किसी नये डीजल चालित वाहन का पंजीकरण नहीं किया जायेगा। अधिकरण के अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति स्‍वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि दस साल से पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

हरित प्राधिकरण ने दिल्‍ली सरकार के वाहनों के सम-विषम फार्मूले पर सवाल उठाया है। अधिकरण ने कहा है कि हो सकता है कि इससे वांछित नतीजे शायद न मिल सकें। अधिकरण के अनुसार इस फार्मूले के कारण लोग दो कारें खरीदने के लिए जा सकते हैं। अधिकरण ने केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों को भी कोई भी नया डीजल वाहन नहीं खरीदने के बारे में विचार करने को भी कहा है।

दिल्‍ली सरकार ने पिछले सप्‍ताह निर्णय लिया था कि पहली जनवरी से सम-विषम नम्‍बर वाले वाहन बारी-बारी से सम-विषम तारीखों पर चला करेंगे। ये निर्णय प्रयोग के तौर पर अभी केवल दो सप्‍ताह के लिए लागू किया जायेगा।

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