-
दुनिया
-
US-INDIA ट्रेड डील के खिलाफ MODI पर जमकर बरसे RAHUL, बताया EPSTEIN फाइलों की धमकियों का दबाव
-
अकेले रहने वाले बुजुर्गों को टारगेट कर रहे Cyber ठग, Gwalior में 90 साल Couple शिकार
-
Indian क्रिकेट के सूरमाओं का सरेंडर, Super 8 के पहले मैच में करारी हार
-
अमेरिकी TRADE DEAL के खिलाफ INC आंदोलन की तैयारी, RAHUL GANDHI व खड़गे की उपस्थिति में BHOPAL में पहला किसान सम्मेलन
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
उबर टैक्सी में हुए दुष्कर्म के मामले में चालक दोषी
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले वर्ष उबर टैक्सी में 25 वर्षीय महिला से हुए दुष्कर्म के मामले में टैक्सी के चालक शिव कुमार यादव को दोषी ठहराया है। अदालत इस मामले में शुक्रवार को सजा सुना सकती है।
पिछले वर्ष 5 दिसंबर को गुड़गांव में कार्यरत महिला जब अपने घर इंद्रलोक वापस लौट रही थी तब चालक ने टैक्सी में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को दो दिन बाद मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सुनवाई के बाद 7 अक्टूबर को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था। विशेष सरकारी वकील ने कहा कि किसी आरोपी को पीडि़ता के बयान के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, अगर उसका बयान विश्वास के लायक हो। उन्होंने कहा कि यादव को दोषी ठहराने के पर्याप्त सबूत हैं।




Leave a Reply