दिल्ली के बॉस यहां के सीएम

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि दिल्ली सरकार के काम में एलजी दखल नहीं देंगे। वे मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे काम। विवाद वाले विषय राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। ऐसे मामलों में एलजी अकेले फैसला नहीं लेंगे। एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LG की सहमति अनिवार्य नहीं है। शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती, दिल्ली में अराजकता के लिए जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली में एलजी कैबिनेट की सलाह और सहायता से काम करें। मसलों पर उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3-2 से दिए गए बहुमत वाले फैसले में ये बात निकल कर सामने आई है कि शर्तों के साथ दिल्ली के बॉस यहां के सीएम हैं, राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह से काम करने को कहा गया है।

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