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तीन तलाक असंवैधानिक- इलाहाबाद हाइकोर्ट, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे मुस्लिम धर्मगुरु
तीन तलाक मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है, यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से उपर नहीं हो सकता है।
कोर्ट ने तीन तलाक पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान से उपर कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से उपर नहीं हो सकता है। कोर्ट ने तीन तलाक को महिलाओं के अधिकारों का हनन माना है।
गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक को गलत बताया था, उन्होंने कहा था कि हम हमारी बेटियों और महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
तीन तलाक पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे मुस्लिम धर्मगुरु
तीन तलाक को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कई इस्लामिक विद्वान और धर्मगुरु कोर्ट के फैसले से सहमत नही हैं. उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है. हालांकि धर्मगुरु कल्वे जव्वाद ने इस मुद्दे पर सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि वे एक साथ आकर तीन तलाक को अवैध घोषित करें. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि तीन तलाक से महिला अधिकारों का हनन होता है, पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता.
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