तलाक..तलाक..तलाक खत्म, 5 में से 3 जजों ने बताया गलत, कहा- बने कानून

तीन तलाक के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया.  सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक को खत्म कर दिया है. भोपाल शहरकाजी ने बोला सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मायने नहीं रखता। पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में जो तय होगा उसी पर अमल होगा।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार 6 महीने के अंदर संसद में इसको लेकर कानून बनाए. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट में तीन जज तीन तलाक को अंसवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं 2 दो जज इसके पक्ष में नहीं थे।

इन पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

1. चीफ जस्टिस जेएस खेहर

2. जस्टिस कुरियन जोसेफ

3. जस्टिस आरएफ नरिमन

4. जस्टिस यूयू ललित

5. जस्टिस अब्दुल नज़ीर

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की पहली बैठक भोपाल में होगी। 10 सितम्बर को पुरे देश के प्रतिनधि भोपाल में इकठ्ठा होंगे।

पारदर्शी और ऐतिहासिक फैसले का स्वागत

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने तीन तलाक को लेकर देश की शीर्ष अदालत द्वारा न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण, पारदर्शी और ऐतिहासिक फैसले का हार्दिक स्वागत किया है। यादव ने यह भी कहा है कि अब समय की मांग है कि मानवीय मसलों और व्यापक सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए।

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक़ फ़ैसले पर बोली महिलाओं के हित में ये फ़ैसला बेहद महत्त्वपूर्ण है। एक महिला होने के नाते में इस फ़ैसले की महत्ता समझ सकती हूँ। धर्माचार्यों सहित सभी को इस फ़ैसले का स्वागत करना चाहिए।

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