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डॉ. नरोत्तम मिश्रा का संकट टला, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया
चुनाव आयोग द्वारा तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किए गए मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें स्टे दे दिया है। साथ हाईकोर्ट को दो सप्ताह में प्रकरण के निपटारे की समय सीमा तय कर दी है।
डॉ. मिश्रा के खिलाफ 23 जून को चुनाव आयोग ने 2008 विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में हारे हुए प्रत्याशी राजेंद्र भारती की याचिका पर फैसला दिया था जिसमें उन्हें तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के बाद से डॉ. मिश्रा संकट में थे और उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। तब राहत नहीं मिलने से उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से वंचित रहना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को स्टे दिए जाने से वे शुकून में हैं क्योंकि इसके बिना मप्र का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस उन पर तथा बीजेपी की राज्य सरकार पर लगातार हमले कर रहा था।




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