ट्रेन में बच्चों के सफर के नियम में बदलाव की खबरें भ्रामकः रेलवे

यात्रियों के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना और बर्थ बुक करना वैकल्पिक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति है, यदि कोई बर्थ बुक नहीं की गई है। रेल मंत्रालय ने बच्चों के ट्रेन के सफर के नियम में बदलाव की खबरों को लेकर फैले भ्रम पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

हाल ही में समाचार माध्यम के एक हिस्से में ऐसी रिपोर्ट आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकीग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।.
ये समाचार सामग्री और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं ।भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है. यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है।और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं, तो यह सुविधा निशुल्क है, जैसे पहले हुआ करती थी।
रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अलग बर्थ की मांग नहीं की जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट की मांग की जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।

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