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टीकमगढ कलेक्टर कार्यालय की कुर्की
ओरछा न्यायालय व्यवहार न्यायधीश वर्ग 1 न्यायालय द्रारा एक प्रकरण की सुनबाई करते हुये। आदेश का पालन न करने एवं लापरवाही बरतने में टीकमगढ कलेक्टर कार्यालय की कुर्की का आदेश दिया। कुर्की की जाने बाली सम्पत्ति में टीकमगढ कलेक्टर की कार, कार्यालय में लगे एसी, कूलर, पंखे,कुर्सी, टेबिल, आदि । कुर्की वारंट कार्रवाई की रिपोर्ट 31 जनवरी 2017 को पेश की जाना है। पीड़ित वर्षो से न्यायालय की डिग्री लेकर टीकमगढ कलेक्टर के चक्कर लगा रहा था।
मिली जानकारी के अनुसार माननीय ओरछा न्यायालय व्योहार न्यायधीश वर्ग 1 द्वारा एक प्रकरण में जमीन का मुआवजा या जमीन के बदले जमीन दिये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।
न्यायालय के आदेश का पालन न करने एवं लापरवाही बरतने पर टीकमगढ कलेक्टर के विरूद्ध कारागार में सुपुर्द किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने एवं आदेश 21 नियम 43 सीवीसी के प्रावधान के अनुसार सम्पत्ति कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
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