जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में वित्त मंत्री देवड़ा

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र
मालवा एवं निमाड़ में कपास के अधिक मात्रा में उत्पादन को देखते हुए काटन के स्टोरेज एवं
वेयरहाउसिंग पर जीएसटी की देयता न होने संबंधी स्पष्टीकरण से कपास उद्योग को राहत मिलेगी।
आज चण्डीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में विभिन्न मुददों पर अपने संबोधन में
मंत्री देवड़ा ने फिटमेंट कमेटी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि समस्त प्रकार के भूखंड के विक्रय पर जीएसटी की देयता नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव रियल एस्टेट सेक्टर तथा भूखंड क्रय करने वाले व्यक्तियों के मध्य भ्रम की स्थिति को समाप्त करने में उपयोगी होगा। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में भी सहायक होगा। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। राज्य की ओर से प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी और आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री लोकेश कुमार जाटव भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर पशुपालन गतिविधियाँ
संचालित होती हैं। बीसवीं पशु गणना 2019 के अनुसार मध्यप्रदेश का पशुपालन गतिविधियों में संपूर्ण देश में तृतीय स्थान पर है। प्रदेश में पशुपालन ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है।
वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जीएसटी
राजस्व में वृद्धि करने के लिए गठित टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है किस प्रकार पंजीयन प्रक्रिया को
इज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से अनुकूल बनाया जाये जिससे व्यापार को और सशक्त बनाया जा सके।
मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि इस संबंध में उचित होगा कि एपीआई के माध्यम से राज्य के भू-
अभिलेख, बिजली बिल, लीज अनुबंध, लीज डीड, संपत्ति आईडी तथा शहरी स्थानीय निकाय में संपत्ति ब्यौरा के डिजिटाइज्ड डेटाबेस का पंजीयन के समय दी गई जानकारी से सत्यापन किया जाए। इससे बोगस पंजीयन प्राप्त करने में रोक लगेगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग का भी सुझाव टास्क फोर्स द्वारा दिया गया है। मध्यप्रदेश में इसका पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार के राजस्व मंत्रालय के साथ चर्चा की गई है।
मंत्री श्री देवड़ा ने स्वास्थ्य उपयोगी वस्तु होने एवं गंभीर मरीजों के द्वारा लंबे समय तक बार-
बार उपयोग में आने के कारण ओस्टोमी उपकरणों पर जीएसटी दर 12% के स्थान पर 5% किए जाने का समर्थन किया। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि आईवीएफ वर्तमान समय में निराश दंपतियों के लिए आशा की किरण है। उन्होने फिटमेंट कमेटी के अनुशंसा अनुसार आईवीएफ उपचार को कर मुक्त सेवाओं में होने संबंधी स्पष्टीकरण का समर्थन किया।
वित्त मंत्री ने दिव्यांगों से संबंधित उपयोगी वस्तु होने तथा एक ही शीर्षक के अंतर्गत समान
प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग कर की दर होने से उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थिति को
दूर करने के लिए सभी ऑर्थोपेडिक इंप्लांट्स पर कर की दर 5% किए जाने का समर्थन किया।

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