जमीन पर कोर्ट के फैसले के मिली राजदेव जनसेवा न्यास को भूमि

पुराने भोपाल शहर के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में राजदेव जनसेवा न्यास और वक्फ बोर्ड के बीच चली आ रही कानूनी लड़ाई पर कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को जिला प्रशासन-पुलिस ने मिलकर राजदेव जनसेवा न्यास को उसकी जमीन को वैधानिक ढंग से सौंपी। इसमें किसी भी प्रकार के विरोध और तनाव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा ऐहतियान करीब आधा दर्जन पुलिस थाना क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बन सके।

रविवार को पुराने शहर के शाहजहांनाबाद, हनुमानगंज, गौतम नगर, निशातपुरा सहित करीब आधा दर्जन क्षेत्रों में जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई थीं। पुराने शहर के इलाकों में धारा 144 का ऐलान किया जा रहा था और किसी भी व्यक्ति को समूह में एकत्रित नहीं होने की सलाह देते हुए वहां से गुजरने वाले लोगों को रोककर उनसे नाम-पते और अन्य पूछताछ की जा रही थी। मामला लोगों को समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने मित्रों से मोबाइल पर जानकारी जुटाई और कुछ देर में ही सोशल मीडिया में मामले से जुड़ी खबरें वायरल हो गईं। कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी भोपाल इरशाद वली के बयानों के वीडियो में पूरा मामला बताया गया और कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कही। राजदेव जनसेवा न्यास के पक्ष में आए फैसले के बाद उसके तहत कार्रवाई की गई और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनी।

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