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गर्भपात के लिए महिला को नहीं लेनी होगी पति की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि गर्भपात के लिए किसी महिला को अपने पति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक तलाकशुदा व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी बालिग महिला को बच्चे को जन्म देने और गर्भपात कराने का फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान जरूरी नहीं कि महिला को इसके लिए पति की सहमति लेना जरूरी हो।




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