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कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को किया खारिज
ट्रिपल तलाक को लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच उज्जैन की फैमिली कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला सुनाया है। एक महिला की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर ट्रिपल तलाक को अवैध, प्रभावहीन और शून्य घोषित किया है। कोर्ट के मुताबिक़ सिर्फ तीन बार तलाक कहने भर से तलाक नहीं होता इसके लिए मुस्लिम विधि की प्रक्रिया का पूरा करना जरुरी है ।
ये है मामला
बेगमबाग उज्जैन निवासी अर्शी खान ने अपने शौहर तोसिफ शेख द्वारा दिए तलाक के नोटिस के खिलाफ उज्जैन के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द गौड़ के माध्यम से फैमिली कोर्ट में याचिका लगाईं थी ।
गौड़ के मुताबिक़ 19 अक्टूबर 2014 को तौसिफ ने अर्शी को तीन बार तलाक कहा और फिर एक कागज पर तीन तलाक लिखकर उसके घर भेज दिया था।
अर्शी ने इसे फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए अति प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश शर्मा ने मुस्लिम विधि का पालन ना करने के कारण 9 मार्च 2017 को दिए फैसले में तलाक को शून्य घोषित




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