कैलाश जोशी-उमा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला

हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवासों को खाली कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एक महीने का समय दिया है। अदालत ने सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताया है। गौरतलब है कि सरकार ने नियम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास आवंटन और वेतन देने की व्यवस्था में परिवर्तन किया था। इस संबंध में कानून के एक छात्र रौनक यादव ने याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। अदालत के इस आदेश के बाद मप्र के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी और उमा भारती के सरकारी आवास आवंटन का मामला फंस सकता है। जोशी अभी न विधायक हैं और न ही किसी सरकारी संस्था के अध्यक्ष या अन्य पद पर हैं। इसी तरह उमा भारती भी मप्र से न तो सांसद हैं और न ही यहां किसी संस्था के पद पर हैं।

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