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किशोर न्याय बोर्ड ने हिट एंड रन मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में वयस्क की तरह मुकदमा चलाए
किशोर न्याय बोर्ड ने दिल्ली के मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में आरोपी किशोर के खिलाफ अदालत में वयस्क की तरह मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया है।
आरोपी किशोर ने चार अप्रैल को अपनी पिता की मर्सिडीज कार से 32 वर्षीय एक युवक को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के चार दिन बाद ही किशोर ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में उस पर आरोप पत्र दाखिल किया था। उस पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था जिसके लिए दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।




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