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किराना दुकानें एवं सांची पार्लर रात्रि 8:00 बजे तक ही खुली रहेंगी
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा 20 सितंबर को जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 09 के संबंध में स्पष्ट किया है कि किराना दुकानें एवं सांची पार्लर रात्रि 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी।शेष आदेश 20 सितम्बर को जारी आदेश अनुसार यथावत रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश में जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में इन दुकानों के लिए उनके निर्धारित समय तक खोले जाने का उल्लेख था।




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