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कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी ठहराया लेकिन जेल जाने से राहत दी
उच्चतम न्यायालय ने 1988 के रोडरेज मामले में कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर और संजय किशन कौल की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सिद्धू को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत 65 वर्षीय एक व्यक्ति को जानबूझ कर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया। उन पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन कोई सज़ा नही दी गई है।




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