कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने सात सूत्रीय आचार संहिता जारी कर दी है जिसमें जहां प्रत्याशियों के लिए सीमा रेखा तय की है तो वहीं इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों व चुनाव में मतदान का अधिकार रखने वाले कांग्रेस नेताओं के लिए भी दिशा निर्देश हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करा रहे निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने सात सूत्रीय आचार संहिता में सबसे पहले प्रदेश निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के इंतजाम कराने की जिम्मेदारी दी है और मतदान के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को उनकी पसंद के प्रत्याशी को चुनने की स्वतंत्रता दी है। अध्यक्ष के प्रत्याशियों मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के पहले निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित कांग्रेस नेता को पार्टी के पदों से इस्तीफा देने की शर्त रखी है। प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए जाने पर प्रत्याशियों के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को मतदान करने वाले मतदाताओं की मीटिंग बुलाने, उनके बैठने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्याशियों को इस नियम में बांधा है कि वे मतदान के लिए किसी भी मतदाता को वाहन से लाने या ले जाने की सुविधा नहीं देंगे, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार में कोई दुष्प्रचार नहीं करने की हिदायत दी गई है।
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