शिवपुरी- थाने में आग लगा दो बयानवाजी को लेकर चर्चा में करैरा क्षेत्र की विधायक शकुंतला खटीक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट में शकुंतला खटीक की ओर से पैरवी प्रसिद्ध वकील एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ओर विवेक तनखा द्वारा की गई।
मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान भीड़ को उकसाने वाली करैरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है| सुप्रीम कोर्ट ने शकुंतला की गितफ़्तारी पर रोक लगा दी है| महिला विधायक अब 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर सकती हैं| किसान आंदोलन के दौरान विधायक का भड़काऊ वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था| तभी से वो फरार चल रही थी| खटीक को ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ से रहत नहीं मिली थी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी|
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले में फरार चल रही विधायक शकुंतला खटीक को जहां बड़ी राहत मिली है वहीं कांग्रेस को भी एक बड़ी राहत मिली है| राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस एक-एक वोट को तरस रही है और समर्थन जुटाने में जुटी हुई है| करैरा विधायक शकुंतला खटीक की ओर से वरुण तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की एक याचिका दायर की थी, जिसमें विवेक तन्खा ने पैरवी की। मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया ।
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