तीन दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने सतना नगर निगम आयुक्त एसके कथूरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। लोकायुक्त पुलिस कथूरिया को लेकर कोर्ट पहुँची। बचाव व सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आधे घंटे के लिये ब्रेक किया।
पीसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश देव नारायण शुक्ला ने जमानत आवेदन खारिज किया। कहा गंभीर अपराध है। जबलपुर से अधिवक्ता अनिल कुमार खरे पैरवी करने पहुँच थे. शासन की तरफ से शासकीय अभिभाषक हनुमान शुक्ला एवं अनुपम पाठक ने पैरवी की।
कथूरिया ने कोर्ट के सामने कहा मेरे सीने में दर्द है। कोर्ट के भीतर तबियत खराब होने पर टेबल पर लिटाया गया। कोर्ट में डॉक्टर को बुलाया। अचानक फूट फूटकर रोने लगे। जेल जाने का आदेश सुनाए जाते ही गिर पड़े। लोकायुक्त पुलिस अचेत अवस्था में कथूरिया को उठाकर जेल ले गई।
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