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एससी-एसटी एक्ट और मारपीट में पांच-पांच साल की जेल

छतरपुर जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और मारपीट के साढ़े आठ साल पुराने मामले में चार आरोपियों को विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है। इन चारों आरोपियों को पांच-पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
बताया जाता है कि एक जनवरी 2014 को शाम के 06:00 बजे ग्राम चन्दौरा में रास्ते में ग्राम कोटवार आहत रामदीन बरार गाँव के सचिव रमेश चन्द्र के साथ खड़ा होकर बात कर रहा था। तभी कुल्हाड़ी लेकर आरोपी सोहन यादव और उसके बाकी आरोपी साथीगण आए। रामदीन व सोहन आदि में पुरानी रंजिश थी। इसके कारण रामदीन बरार को गाली देते हुए बोले कि तेरे बहुत भाव बढ़ गये हैं। आरोपी सोहन यादव ने कुल्हाड़ी से रामदीन के सिर में प्रहार किया तो कुल्हाड़ी उसके माथे पर लगी एवं शेष आरोपीगण ने उसे लातघूसों से मारपीट किया। आहत रामदीन बरार वहीं गिर पड़ा. उसकी पत्नी तथा पुत्र चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच गये थे, जो रामदीन को एम्बुलेंस से उपचार हेतु अस्पताल ले गये। आहत की पत्नी की सूचना पर अस्पताल में देहाती नालसी लेखबद्ध की गई तथा थाना नौगांव में अपराध पंजीबद्ध कर बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति(अ.नि.) अधिनियम, उपेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी सोहन यादव, लाखन यादव, जीतेन्द्र यादव एवं किशोरी लाल यादव को भादवि की धारा 326/34 का दोषी पाते हुए पॉच – पॉच साल कठोर कैद एवं 500-500 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई ।
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