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उम्मीदवारों को एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका का विरोध
केन्द्र ने आम चुनाव में उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने के बारे में उच्चतम न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका का विरोध किया है। विधि और न्याय मंत्रालय में उपसचिव के.के. सक्सेना के हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि याचिका से यह साबित नहीं होता कि इससे किसी भी तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है।निर्वाचन आयोग ने पिछले वर्ष दिसम्बर में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि कोई उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव न लड़ सके।




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