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उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने के लिए तुरंत सुनवाई से इंकार किया।
उच्चतम न्यायालय ने कल आधी रात के बाद जारी एक आदेश मे दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। नाबालिग की रिहाई आज होनी है।दिल्ली महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय में आधी रात के बाद याचिका दायर कर नाबालिग की रिहाई पर स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। लेकिन न्यायमूर्तिए के गोयल और यू यू ललित की पीठ ने रात दो बजे जारी आदेश में कहा कि यह याचिका तुरंत सुनवाई के लायक नहीं है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई सोमवार को निर्धारित की है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि निर्भया के साथ दुष्कर्म के नाबालिग दोषी को आज किसी भी सूरत में रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सुश्री मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि निर्भया जैसी घटनाएं रोकने के लिए व्यवस्था को बदलना जरूरी है।उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि मामले की उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई होने तक किशोर अपराधी को रिहा करे। श्रीमती मालीवाल ने बोर्ड से औपचारिक अनुरोध किया कि सुनवाई तक वह मामले को बंद न करे।उधर, निर्भया की मां ने भी मीडिया से बातचीत में कहा है कि दोषी किशोर की रिहाई रोकी जानी चाहिए। दोषी को सुधारगृह से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है क्योंकि उसकी जान को खतरा बताया जा रहा है।




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