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उच्चतम न्यायालय ने चार बजे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा में कल शाम चार बजे शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है। इससे पहले राज्यपाल ने भाजपा के मुख्यमंत्री बी0 एस0 येडियुरप्पा को सदन में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए0 के0 सीकरी की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कांग्रेस-जनता दल-सेक्युलर की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में भाजपा के बी0 एस0 येडियुरप्पा को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल वजु भाईवाला के फैसले को चुनौती दी गई थी।




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