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सुप्रीमकोर्ट का तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के परिणाम पर लगी रोक हटाने से इंकार
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है जिसमें पंचायत चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक नामांकन स्वीकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र तथा न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि न्यायालय राज्य चुनाव आयोग तथा भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की याचिकाओं पर एक सप्ताह के भीतर फैसला देगा क्योंकि इस मुद्दे पर विचार की जरूरत है कि हाल के पंचायत चुनाव में 20 हजार से अधिक सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध क्यों चुने गये। भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से जबरन रोका गया और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ही पर्चे भरे। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव परिणामों की अधिसूचना जारी करने पर स्थगन हटाने से भी इंकार कर दिया।




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