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रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के सिलसिले में याचिका खारिज दी है
उच्चतम न्यायालय ने गुरूग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के सिलसिले में इस ग्रुप के तीन न्यासियों की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज दी है।
न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ ने इससे पहले न्यासियों को अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली छात्र प्रद्युमन के पिता की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। दूसरी कक्षा का यह छात्र आठ सितंबर को स्कूल के शौचालय में मृत पाया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यह मामला जांच के लिए सौंपा गया था जिसने हत्या के सिलसिले में ग्यारहवी कक्षा के एक छात्र को पकड़ा था।




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