-
दुनिया
-
Bhopal की Bank अधिकारी की यूरोप में ऊंची चढ़ाई, माउंट Elbrus पर फहराया तिरंगा
-
भोपाल के दो ज्वेलर्स ने बैंकों को गोल्ड लोन में लगाया 26 करोड़ का चूना, यूको बैंक की चार शाखा को ठगा
-
UNO के आह्वान पर JAYS ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस, जल, जंगल और जमीन के प्रति जागरूक हुए आदिवासी
-
बागेश्वर सरकार की ज़िंदगी पर शोध करने पहुची न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालय की टीम
-
Rahul Gandhi ने सीजफायर को BJP-RSS की सरेंडर की परंपरा बताया, कहा Modi करते हैं Trump की जी हुजूरी
-
आसाराम बापू की पैरोल अर्जी खारिज
राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की पैरोल की अर्जी खारिज हो गई है। आसाराम ने 20 दिनों की पैरोल मांगी थी। जोधपुर जिला पैरोल कमेटी ने गुरुवार को आसाराम की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया। अब बापू को दिवाली पर भी जेल में ही रहना होगा।नन्दीग्राम अहमदाबाद का निवासी आसाराम के भांजे रमेश ने जिला पैरोल कमेटी के समक्ष आवेदन पेश कर आसाराम के लिए बीस दिन की पैरोल मांगी थी। अर्जी में कहा गया है कि 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है जबकि ट्रायल के दौरान और अब तक आसाराम पांच साल की सजा काट चुका है।आवेदन खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। हालांकि इस बीच आसाराम को मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील स्वीकार कर ली गई है। उस पर जल्द सुनवाई होगी।
बात दें कि राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को बुधवार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
Posted in: Uncategorized, देश, धर्म व संस्कृति
Tags: court, crime, khabar sabki
Leave a Reply