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आयोग मेें मामला आने पर भृत्य को मिला लंबित वेतन
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम चोपना, विकासखंड घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल में भृत्य के रूप में पदस्थ श्री कपिल घोड़की को उसके लंबित वेतन का भुगतान कर दिया गया है। इस बारे में मिली शिकायत का अंतिम निवारण होने पर आयोग में यह मामला अब नस्तीबद्ध कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि श्री कपिल घोड़की की पत्नी श्रीमती रोशनी घोड़की द्वारा 14 जुलाई 2020 को आयोग को एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उनके पति श्री कपिल को दो वर्ष से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण उसके पति ने मरने की कोशिश भी की थी। वह स्वयं गर्भवती हैं। पति को वेतन ना मिलने के कारण परिवार का भरण-पोषण करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसका परिवार बड़ी आर्थिक परेशानी में है।
शिकायत मिलने पर आयोग द्वारा कलेक्टर बैतूल से प्रतिवेदन मांगा गया। आयोग द्वारा मामले की निरंतर सुनवाई की गई। जिस पर सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला बैतूल ने 26 अगस्त, 2021 को आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि भृत्य श्री कपिल घोड़की को अप्रैल 2019 से जून 2020 की अवधि के लंबित वेतन का भुगतान किया जा चुका है। श्री घोड़की को वर्तमान में नियमित रूप से उसके मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है।




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