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आपत्तिजनक पोस्ट, फारवर्ड तथा लाईक करने पर प्रतिबंध
लोकशांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सामजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने या शेयर करने पर प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेश के तहत जिले में सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश, चित्र तथा ऑडियो-वीडियो मैसेज पोस्ट करने, फारवर्ड या लाइक करने पर प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, ऑडियो तथा वीडियो मैसेज प्रसारित नहीं करेगा। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।




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