आधार संवैधानिक रूप से सही करार

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना-आधार को संवैधानिक रूप से सही करार दिया है। लेकिन आधार को बैंक खाते और मोबाइल फोन नम्बर से जोड़ने और स्कूलों में प्रवेश के लिए इसकी आवश्यकता से जुड़े कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया है।

प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली संविधान पीठ ने व्‍यवस्‍था दी कि आयकर रिटर्न जमा कराने और स्‍थायी खाता संख्‍या–पैन प्राप्‍त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। न्यायालय ने कहा है कि आधार अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन होता हो।

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