कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन में रविवार को आधी रात के बाद से टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वे घरों से नहीं निकले, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि अब भोपाल में पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा। पुराने शहर स्थित करोद मंडी भी 5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी। व्यापारी किसानों से सब्जी आदि खरीद कर नगर निगम के माध्यम से बिक्री करेंगे। किराना दुकान और अन्य दुकानों को अब तक मिली छूट समाप्त कर दी गई है।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि अधीकृत होम डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। छूट का लाभ केवल दवाई दुकान पर लागू हो। इनके अलावा होम डिलीवरी, दूध पार्लर इस दौरान खुले रहेंगे। शासकीय कार्य के लिए अतिआवश्यक सेवा मे लगे हुए सभी अधिकारियो और कर्मचारियो के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। इस लॉक डाउन में मीडिया और उनके प्रतिनिधियों को भी पूर्व अनुसार छूट लागू रहेगी।
लॉक डाउन में निजी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कंटेंटमेंट क्षेत्र से बाहर जाना और जोन के बाहर पाए जाने पर आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और सम्बंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। सड़क पर कोई भी व्यक्ति घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार कर कानूनी कर्रवाई की जाएगी। आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कारणों के लिए दिए गए पास भी निलंबित कर दिए गए हैं |
Leave a Reply