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अम्बिकापुर: कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे ने कृषकों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश
शासन द्वारा 19 अक्टूबर से हो रही बारिश को दृष्टिगत रखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभान्वित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे द्वारा विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर किसानों को फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को पात्रता अनुसार योजना का लाभ दिलाने निर्देशित किया। योजना अंतर्गत ‘‘ स्थानीय आपदाएं अथवा फसल कटाई योजना अंतर्गत दिशा-निर्देश इस प्रकार है। योजना अंतर्गत स्थानीय जोखिम यथा-ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित बीमा ईकाई में सामान्य फसल कटाई प्रयोग प्रारंभ होने से 15 दिवस के पूर्व 25 प्रतिशत से ज्यादा ईकाई में होने होती है, तो संयुक्त समिति द्वारा सेम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषको को क्षतिपूर्ति देय होगी। आपदा की सूचना कृषक द्वारा 72 घण्टे के भीतर टोल फ्री नम्बर पर या लिखित रूप में स्थानीय राजस्व एवं कृषि अधिकारियों संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को दी जायेगी। संबंधित संस्था एवं विभाग उक्त सूचना प्राप्ति से 48 घण्टे के भीतर क्रियान्वक बीमा कंपनी को सूचित की जायेगी। जिस पर बीमा कंपनी आगामी 48 घण्टे में लोंस एसेसर नियुक्त कर क्षति का आंकलन अगले 72 घण्टे में विकासखण्ड के कृषि अधिकारी एवं प्रभावित कृषक के समक्ष करेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कृषि विभाग के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।




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