-
दुनिया
-
US-INDIA ट्रेड डील के खिलाफ MODI पर जमकर बरसे RAHUL, बताया EPSTEIN फाइलों की धमकियों का दबाव
-
अकेले रहने वाले बुजुर्गों को टारगेट कर रहे Cyber ठग, Gwalior में 90 साल Couple शिकार
-
Indian क्रिकेट के सूरमाओं का सरेंडर, Super 8 के पहले मैच में करारी हार
-
अमेरिकी TRADE DEAL के खिलाफ INC आंदोलन की तैयारी, RAHUL GANDHI व खड़गे की उपस्थिति में BHOPAL में पहला किसान सम्मेलन
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
अब फिल्म के पहले होगा राष्ट्रगान
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि सभी सिनेमा हॉल्स में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए और स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजने पर हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान राष्ट्रगान का आधा वर्जन नही बल्कि फुल वर्जन बजाया जाना चाहिए।
इससे पहले सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रगान से संबंधित एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाए जाने पर उसका कैसे अपमान हो सकता है? अगली सुनवाई की तारीख 30 नवंबर दी गयी थी।
जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताव राय की बेंच ने श्याम नारायण चौकसे की याचिका पर सरकार से यह राय मांगी थी। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश जारी करे कि देशभर में सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाना चाहिए।




Leave a Reply