अनुकंपा नियुक्ति नियम बदलेः मृत कर्मचारी की परिवार की महिला सदस्यों को मिलेगी आसानी से नौकरी

अनुकंपा नियुक्ति में महिलाओं को नौकरी मिलने में नियमों की पेचीदगी खत्म कर दी गई है। बदले गए नियमों से अब परिवार की महिला सदस्यों को नौकरी मिलने में बेहद आसानी होगी। जानिये किस तरह नियमों में बदलाव हुआ और क्या मिलेगा महिलाओं को फायदा।

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में सेवा के दौरान मृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति में बदलाव किया गया है। बदलाव में महिलाओं को बड़ा फायदा दिया गया है। इसमें महिलाओं के विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित पुत्री या बहन के बंधनों में बड़ी छूट दी गई है जिससे मृत कर्मचारी की बेटी, बहन को अनुकंपा नियुक्ति से सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता खुल जाएगा।

अब विवाहित पुत्री या विधवा-परित्यक्ता बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति
अनुकंपा नियुक्ति के आदेश में पहला बदलाव यह बताया गया है कि अब तक पति या पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने पर या मना करने पुत्री या पुत्र दोनों में से किसी को भी इसकी पात्रता होगी। अभी तक केवल अविवाहित पुत्री इसके लिए पात्र थी। इसी तरह शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद कोई पात्र व्यक्ति नहीं होने पर उसकी विधवा पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। साथ ही अब तक विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए मृत शासकीय सेवक के आश्रित पति या पत्नी के पालन पोषण के लिए शपथ पत्र देने की शर्त थी जिसे समाप्त कर दिया गया है।

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