राज्य शासन ने मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1952 के तहत प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को 31 मई, 2020 तक के लिये बंद रखे जाने के आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रदेश के सभी सिनेमाघरों को 17 मई, 2020 तक के लिये बंद रखने के आदेश जारी किये गये थे।
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