उच्चतम न्यायालय ने विशेष सीबीआई अदालत के अधिकार को चुनौती देने वाली एस्सार टैलीहोल्डिंग लिमिटेड और इसके प्रमोटरों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये मामला टू जी स्पैक्ट्रम घोटाले में इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का है। न्यायालय ने 22 सितम्बर को कंपनी और इसके प्रमोटरों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत उनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं होने के कारण विशेष टू जी अदालत को इस मामले में उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।
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