आरकेडीएफ को फायदा पहुंचाने को लेकर अदालत में लगाए गए एक आवेदन को कोर्ट स्वीकार कर लिया है। साथ ही इस आवेदन के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच कर प्रतिवेदन देने के अपने आदेश पर रोक लगाते हुए ईओडब्ल्यू से जांच न करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने ईओडब्ल्यू से जांच के लिए भेजे गए आवेदन की प्रतिलिपि भी मंगा ली है। गौरतलब है कि एक आवेदक राधा वल्लभ शारदा ने आरकेडीएफ के खिलाफ तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए 25 लाख के जुर्माने को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया द्वारा कम कर संस्था को लाभ पहुंचाने का मामला अदालत में लगाया था। कोर्ट ने इसके आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच सौंपते हुए जांच प्रतिवेदन सौंपने के आदेश दिए थे।
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