जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पूर्व व्यवस्था में कोयले पर 6 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क, प्रति टन कोयला उत्पादन पर 10 रुपये की दर से भंडारण (स्टोइंग) संबंधी उत्पाद शुल्क, 5 प्रतिशत की दर से वैट (राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर) और 2 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय बिक्री दर (अंतर-राज्य बिक्री पर, फॉर्म सी पेश करने पर) अदा करने पड़ते थे।
-
दुनिया
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
आमिर, सलमान के प्लेन को उड़ाने वाली MP की पायलट संभवी पाठक महाराष्ट्र के Dy CM के साथ हादसे में मृत
-
MP नगरीय विकास विभाग दागदारः दूषित पानी से बदनाम हुआ स्वच्छ Indore तो Bhopal के स्लाटर हाउस में गौ हत्या
-
साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विद्वान का दौरा
-
प्रतिष्ठित VIT ग्रुप के सीहोर कॉलेज में कुप्रबंधन से नाराज छात्रों का हंगामा, गाड़ियां जलाईं, तोड़फोड़…जांच कमेटी बनी
-




