वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा की बिक्री ऑनलाइन नहीं की जायेगी। नई आबकारी नीति में विदेशी मदिरा के वेयरहाउस से दुकान तक परिवहन के परमिट ऑनलाइन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।
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