निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले में स्थित सहारा ग्रुप की लगभग 312 बीघा जमीन कुर्क कर ली गई है। कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रूपए आंकी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। साथ ही कुर्क की गई सम्पत्ति को नीलाम करने एवं इस आदेश को कन्फर्म कराने के लिये जिला एवं सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिए हैं।
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