भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में मास्क (2 एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाइजर को भी 30 जून, 2020 तक के लिये शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिवशेखर शुक्ला ने सभी कलेक्टर्स को लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
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