मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड डीएसपी अशोक राणा को नौ साल पहले एक डीपीसी में गलत तथ्यों के आधार पर पदोन्नति देने के मामले में हाईकोर्ट ने वेतनमान के समस्त लाभ देने का आदेश पारित किया है। इस मामले में डीपीसी के एक सदस्य ने मौखिक रूप से यह गलत जानकारी दी थी कि उनके खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस जारी है और इसके आधार पर उनकी पदोन्नति का मामला लिफाफे में बंद कर दिया गया था।
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