सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुस्लिमों में तीन तलाक के जरिए दिए जाने वाले तलाक की प्रथा को ‘अमान्य’, ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ कहा है. कोर्ट के इस फैसले को लेकर मन में उठ रहे सवाल का जवाब पढ़े:
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