सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई, लेकिन इनके लिए कुछ शर्तें जरूर लगा दीं। कोर्ट ने कहा कि कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की ही बाजारों में बिक्री हो और दीपावली जैसे त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन से भाजपा के सांसद प्रो. चिंतामणि मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पाेस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा – वे रात 10 बजे के बाद ही आतिशबाजी करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाने पड़े।
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