केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण परिवहन से संबंधित उन तमाम दस्तावेजों को 30 जून तक के लिए वैध माने का आदेश जारी किया है जिनकी वैधता 1 फरवरी के बाद समाप्त चुकी है या होने वाली है।
मंत्रालय ने इस तरह आदेश सोमवार को जारी किया है। इसमें बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाने वाहनों के फिटनेस, परमिट, गाड़ियों के पंजीयन और ड्राइविंग लायसेंस संबंधी दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माने जाने की बात लिखी है।







