राज्य शासन द्वारा नागरिकों/ संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई-पास की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने समस्त जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं।
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