मप्र शराब दुकान को लेकर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच मे चल रहा गतिरोध हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद खत्म हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि जो भी शराब ठेकेदार सरकार की वर्तमान शर्तो पर दुकान संचालित करना चाहते है वो 3 दिन में शपथ पत्र कोर्ट में दे दे। जो शराब ठेकेदार 3 दिन में शपथ पत्र जमा नहीं करते है उस परिस्थिति में उस दुकान का टेण्डर निरस्त माना जायेगा।
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